पलामू: शहर में बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक
पलामू: जिले के उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को बगैर अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बगैर सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बीना शहरी क्षेत्र में कोई भी जुलूस या धरना प्रदर्शन ना हो.उन्होंने सदर एसडीओ को इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है।
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर भी रोक
उपायुक्त दोड्डे ने एसडीओ को अनुमंडल अंतर्गत रात 10 बजे के बाद सभी तरह के कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया है। उपायुक्त ने इस संबंध में सभी डीजे व मैरेज हॉल संचालकों को इससे अवगत कराने की बात कही है। साथ ही उपायुक्त ने एसडीओ को इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में रात के 10 बजे के बाद डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पलामू जुलूस पर प्रतिबंध