मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत
रांची: विशेष ईडी न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर प्रबंधन के आरोपी मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
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इससे पहले इस मामले की सुनवाई पिछले मंगलवार को हुई थी। सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने पंकज के इलाज से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार लगायी।
ईडी की ओर से दलील देते हुए विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पंकज मिश्रा के वकील की दलीलों का कड़ा विरोध किया और अदालत से जमानत न देने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन और टेंडर प्रबंधन से जुड़े एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में पंकज मिश्रा को ईडी की टीम ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल उनका रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज चल रहा है।