लातेहार: चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले 9 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज
Latehar Latest News Today
डिस्पैच सेंटर पर बिना किसी सूचना के रहे अनुपस्थित
लातेहार : लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन के लिए मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त 9 कर्मियों के खिलाफ बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के अनुपस्थित रहने पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी उदय कुमार ने लातेहार थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी है।
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लोकसभा चुनाव 2024 के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत निम्नलिखित कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
डिस्पैच सेंटर पर बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले मतदान पदाधिकारी:
अनुराग राजेन्द्र उरांव, टाईपिस्ट, कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, लातेहार (प्रथम मतदान पदाधिकारी)।
अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, उमवि बारा, प्रखंड-बारियातू (तृतीय मतदान पदाधिकारी)।
मुनेश्वर राम नगेशिया, सहायक अध्यापक, उप्रावि डोगाडीहपाठ, प्रखंड-महुआडांड़ (तृतीय मतदान पदाधिकारी)।
प्रभात कुमार, सहायक अध्यापक, उमवि, मान्जर, प्रखंड-लातेहार (द्वितीय मतदान पदाधिकारी)।
बिरबल उरांव, सहायक अध्यापक, उप्रावि, लावागड़ा, प्रखंड-लातेहार (तृतीय मतदान पदाधिकारी)।
जनेश्वर सिंह, सहायक अध्यापक, उमवि, कचनपुर, प्रखंड-बरवाडीह (द्वितीय मतदान पदाधिकारी)।
अशोक बृजिया, अनुसेवक, रा+2 उच्च विद्यालय, नेतरहाट, प्रखंड-महुआडांड़ (तृतीय मतदान पदाधिकारी)।
महीपत सिंह, सहायक शिक्षक, मवि गाड़ी, प्रखंड-बरवाडीह (पीठासीन पदाधिकारी)।
राजेन्द्र करमाली, इपी मजदूर, तेतरियाखाड़ कोयला परियोजना, बालूमाथ (तृतीय मतदान पदाधिकारी)।
उपरोक्त क्रमांक 01 में अंकित कर्मी 18 मई को तथा क्रमांक- 02 से 09 तक अंकित कर्मी 19 मई को इन्डोर स्टेडियम, लातेहार के सामने पार्टी डिस्पैच के लिए बने पंडाल पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं IPC की धारा 187 एवं 188 का उल्लंघन किया गया है। इन्होंने बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहकर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित किया है। पार्टी मिलान के दिन इनके अनुपस्थित पाये जाने के कारण पार्टी मिलान करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है एवं उनका यह कृत्य निर्वाचन कार्य को बाधित करना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, लातेहार के द्वारा कमांक 01 पर अंकित कर्मी से तथा कमांक-02 से 09 तक में अंकित कर्मियों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति के लिए 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु अभी तक किसी के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया है, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने को परिलक्षित करता है।
उपायुक्त के निर्देशानुसार उपरोक्त कर्मियों के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134, IPC की धारा 187, 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
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