Breaking :
||चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों के खिलाफ हो त्वरित कार्रवाई : के. रवि कुमार||जानिये झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजनीतिक दलों से क्या है अपेक्षायें||झारखंड में 21 मार्च तक बारिश की संभावना, 19 को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी||झारखंड: सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर, चार युवकों की मौके पर मौत||चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के गृह सचिव को हटाया||पलामू से भाजपा के घोषित उम्मीदवार वीडी राम ने गिनायी उपलब्धियां, कहा- बाहरी बताकर विरोध, विपक्ष का खेल||होली के दौरान विधि-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, अश्लील गानों और डीजे पर प्रतिबंध||लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी झारखंड पुलिस, गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं||JPSC पेपर लीक मामले पर सांसद अर्जुन मुंडा ने जतायी चिंता, कहा- त्वरित जांच कर कार्रवाई करे चम्पाई सरकार||लातेहार: बारियातू में महायज्ञ स्थल पर बनी कुटिया में लगी आग, मची अफरा-तफरी
Tuesday, March 19, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरदेश-विदेश

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता में किये बड़े बदलाव, अब दिन-रात फहरा सकते हैं तिरंगा

नई दिल्ली : सरकार ने देश के ध्वज संहिता में बदलाव किया है, जिसके तहत अब दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहराने की अनुमति होगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने फ्लैग कोड में बदलाव किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत आता है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

भारत की ध्वज संहिता, 2002 को दिनांक 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश द्वारा संशोधित किया गया है और अब भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के भाग II के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा। जहां झंडा खुले में प्रदर्शित होता है इसे किसी नागरिक के निवास पर ले जाया या प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।

पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की थी अनुमति

पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी। इसी तरह, ध्वज संहिता के एक अन्य प्रावधान में संशोधन किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। इसे कॉटन/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशम खादी से बनाया जाएगा। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय झंडों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी।