झारखंड: हाईकोर्ट में पारा शिक्षकों के समायोजन मामले में हुई सुनवाई
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए। यह भी कहा गया कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें रेगुलराइज किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गयी है।
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गौरतलब है कि पारा शिक्षकों के वेतन व सहायक शिक्षक के रूप में नियमितीकरण के मामले में आवेदक सुनील कुमार यादव सहित अन्य की करीब 111 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गयी हैं। याचिका में कहा गया है कि वह 15 साल से अधिक समय से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही, वे शिक्षक पद के लिए योग्यता को पूरा करते हैं। राज्य सरकार को उनकी सेवा स्थायी करनी चाहिए और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पारा शिक्षक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।