कार्रवाई: नियम विरूद्ध अनुकंपा पर नौकरी लेने वाले आश्रितों को बर्खास्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
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बीईइओ पर प्रपत्र ‘क’ गठित करने व नौकरी की अनुशंसा करने वाले दोनों प्रधानाध्यापक को निलंबित करने का निर्देश
लातेहार : उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में आयोजित जिला अनुकंपा समिति की बैठक में नियम विरूद्ध अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रहे स्व जेरोम बहुरा के पुत्र रोहित कुजूर एवं स्व थदेयूस बरवा के आश्रित पुत्र अभिनव बरवा को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।
नौकरी को लेकर अनुशंसा करने वाले तत्कालीन दोनों प्रधानाध्यापक को निलंबित करने का निर्देश
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को उपायुक्त व समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि रोहित जेरोम व अभिनव बरवा को नियम विरुद्ध कार्य करने की अनुशंसा करने वाले स्कूल के तत्कालीन प्रधानाध्यापक को अविलंब निलंबित किया जाए।
बीईइओ पर प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश
बैठक के दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की संलिप्तता की जांच करते हुए प्रपत्र ‘क’ गठित करें एवं विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग अनुशंसा करें।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि स्व जेरोम बहुरा के पुत्र रोहित कुजूर नियम विरूद्ध जानकारी देकर अनुकंपा पर नौकरी लिया था, जो वर्तमान में परियोजना उच्च विद्यालय महुआडांड़ में लिपीक के पद पर कार्यरत था एवं स्व थदेयूस बरवा के आश्रित पुत्र अभिनव बरवा उत्क्रमित उच्च विद्यालय महुआडांड़ में लिपिक के पद पर कार्यरत था। नियम विरूद्ध अनुकंपा पर नौकरी करने का मामला संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त एवं समिति के द्वारा अविलंब कार्रवाई की गई।
मौके पर उप विकास आयुक्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा, आइटीडीए निदेशक विंदेश्वरी ततमा, डीटीओ संतोष सिंह समेत समिति के सदस्य मौजूद थे।
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