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पलामू में दो महिलाओं समेत हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद

पलामू : जिला सिविल कोर्ट के षष्टम जिला अपर सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में चंद्रमा सिंह ने रेहला थाना में 22 सितंबर, 2013 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 21 सितंबर, 2013 की रात 8:30 बजे चन्द्रमा सिंह घर के दरवाजे पर थे। इस बीच जानकारी मिली कि कधवन स्टैंड स्थित फूड जंक्शन होटल के समीप उनके पुत्र अजीत सिंह के साथ सुनील कुमार सिंह की नोक-झोंक हो रही है। जानकारी के बाद उनका दूसरा पुत्र नरेंद्र कुमार अपने भाई के साथ वहां पहुंचा।

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इसी दौरान सुनील कुमार सिंह ने उनके पुत्र अजीत सिंह को पिस्तौल से गोली मारकर घायल कर दिया। उनके दूसरे पुत्र नरेंद्र सिंह ने सुनील सिंह को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली लग गयी। दोनों का इलाज सदर अस्पताल मेदिनीनगर में चला, जहां इलाज के दौरान अजीत सिंह की मौत हो गयी जबकि नरेंद्र सिंह को रांची रेफर कर दिया गया।

चंद्रमा सिंह ने पुत्र की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए रेहला थाना के कधवन निवासी सुनील कुमार सिंह, चंदा देवी और अनिता देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार व 25-25 हजार रुपये अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।

Palamu News Today