पारा शिक्षकों को लगा तगड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है।
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हाईकोर्ट के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पहले इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन व नियमितीकरण के मामले में याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में करीब 111 याचिकाएं दाखिल की गयी हैं।
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याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। वे शिक्षक पद के लिए योग्यता भी पूरी करते हैं। याचिका में की गयी मुख्य मांग यह है कि राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे।