Breaking :
||लातेहार: बालूमाथ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, दो की हालत गंभीर||लातेहार: माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, बरवाडीह के जंगल से आठ आईईडी बम बरामद||गुमला में लूटपाट करने आये चार अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार||रांची में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद||लोहरदगा में धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की हत्या||पलामू समेत झारखंड के इन चार लोकसभा सीटों के लिए 18 से शुरू होगा नामांकन, प्रत्याशी गर्मी की तपिश में बहा रहे पसीना||रामनवमी के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले आपत्तिजनक पोस्ट पर झारखंड पुलिस की पैनी नजर, गाइडलाइन जारी||झारखंड: प्रचार करने पहुंचीं भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा का विरोध, भाजपा और झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच झड़प||झारखंड में 20 अप्रैल को जारी होगा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट||कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग से आदिवासी समाज में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी
Tuesday, April 16, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

15 मार्च तक कर दें लातेहार नगर पंचायत के सभी बकाया करों का भुगतान नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

रुपेश कुमार अग्रवाल/लातेहार

लातेहार : नगर पंचायत पदाधिकारी शेखर कुमार ने आम लोगों से अपील किया है कि होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और जल कर (वाटर टैक्स) सहित अन्य बकाया टैक्स का भुगतान 15 मार्च तक कर दें। निर्धारित तिथि तक टैक्स भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

लातेहार की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

एसडीओ सह नगर पंचायत पदाधिकारी शेखर कुमार ने बताया कि जिन लोगों का होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और जल कर बकाया है, वे लातेहार नगर पंचायत के जन सुविधा केंद्र या जन सुविधा केंद्र के तहसीलदार को फोन कर टैक्स की राशि का भुगतान कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा व्यवसाय संचालन से संबंधित ट्रेड लाइसेंस अब तक नहीं बनाया गया है या पूर्व में बने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया है, संबंधित कार्य को 15 मार्च तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि इस निर्धारित अवधि में समस्त प्रकार के बकाया टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंसों का निबंधन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धारा 183, 184 एवं 185 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसमें बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के बाद उन्हें सील करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

किसी भी प्रकार का कर (टैक्स) जमा करने हेतु निम्न जन सुविधा केन्द्र लातेहार के तहसीलदार को फोन कर जमा कराया जा सकता है :

अजीत कुमार – 8862907756
सोनू कुमार – 6203467373
बिरसा उरांव – 7004793011