सतबरवा प्रखंड उप प्रमुख ने थाना प्रभारी के खिलाफ हाईकोर्ट में की शिकायत, कोर्ट ने एक सप्ताह में मांगा जवाब
पलामू : जिले के सतबरवा प्रखंड के उप प्रमुख कामाख्या नारायण यादव ने थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार राय के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में प्रताड़ित करने, अवैध रूप से थाने में रखने और रिश्वत लेकर छोड़ने का मामला दर्ज कराया है।
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न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने मामले में नोटिस जारी कर थाना प्रभारी को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
प्रखंड उप प्रमुख कामाख्या नारायण यादव ने कहा कि 3 नवंबर को एक पुराने मामले में मुझे 5-6 घंटे तक थाने में बैठाये रखा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने मुझे 4 महीने का स्टे ऑर्डर दिया था। कोर्ट का आदेश दिखाने के बावजूद मुझे प्रताड़ित करने और मेरी प्रतिष्ठा खराब करने की नीयत से थाने में बैठाकर रखा गया और छोड़ने के एवज में 20 हजार रुपये लिए गये। इस घटना से आहत होकर मैंने उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं 23 नवंबर को न्यायालय की शरण में गया।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आम जनता, गरीब, असहाय, शोषितों के साथ कैसा पुलिसिया दमन होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 21 दिसंबर को थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा।