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जमानत अवधि पूरी होने के बाद निलंबित IAS पूजा सिंघल ने किया ED कोर्ट में सरेंडर

रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अपनी जमानत अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूजा सिंघल आठ माह बाद जेल से बाहर आयी थीं। बेटी की इलाज के लिए उन्हें एक माह के लिए सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत प्रदान की गयी थी। इस दौरान उन्हें झारखंड से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में हाजिर हुई थीं। कोर्ट ने इनके आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

ईडी ने पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू की डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीन जिलों में डीसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न बैंक खातों और अन्य निवेशों के बारे में जानकारी एकत्र की। 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।

निलंबित IAS पूजा सिंघल