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मुख्यमंत्री ने लातेहार के कार्यपालक अभियंता पर अभियोजन चलाने की दी स्वीकृति

मनरेगा में अवैध तरीके से राशि निकासी और वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है मामला

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रविवार को लातेहार के मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (एनआरईपी) कृष्ण बिहारी राम के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके विरुद्ध लातेहार जिले के मनिका थाना में 12 अगस्त, 2010 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

क्या है पूरा मामला

लातेहार जिले के मनिका थाना में 12 अगस्त, 2010 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के क्रम में कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 162/ 2007-08 की प्राकल्लित राशि में अवैध तरीके से राशि की निकासी की गयी। ऐसे में अभियुक्तों पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप गठित है।

इस मामले में वादी श्रवण साय, परियोजना पदाधिकारी, लातेहार के आवेदन, औपचारिक प्राथमिकी, केस दैनिकी, गवाहों के बयान और पर्यवेक्षण टिप्पणी आलोक में प्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन स्वीकृति का मामला बनता है।

मुख्यमंत्री कार्यपालक अभियंता अभियोजन