छठी कक्षा में चयनित छात्रों का नामांकन नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने नेतरहाट विद्यालय को भेजा नोटिस
रांची : नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा में चयनित बच्चों का स्वास्थ्य जांच के बाद नामांकन नहीं होने के मामले में दायर याचिका पर शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को तय की गयी है।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन पेश हुए। मामले को लेकर सुमित राय समेत तीन अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता का नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छठी में नामांकन के लिए चयन किया गया है। नामांकन से पूर्व इन बच्चों का रांची सदर अस्पताल स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने बताया कि इन बच्चों की उम्र 13 से 14 वर्ष प्रतीत हो रही है।
इसके आधार पर स्कूल ने इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया जबकि सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में इन बच्चों की उम्र 12 साल से कम बतायी गयी है। याचिकाकर्ता बच्चों ने चयन होने के बाद स्कूल द्वारा नामांकन से इंकार करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।