Breaking :
||मुख्यमंत्री ने पलामू में 75 योजनाओं की रखी आधारशिला, 113 योजनाओं का किया उद्घाटन, करोड़ों रुपये की बांटी परिसंपत्ति||BSF के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री, कहा- देश जल्द होगा वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त||लातेहार में फूड प्वाइजनिंग: चावल में गिरी थी छिपकली, खाने से एक ही परिवार के 10 लोग बीमार||लातेहार: अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरायी, एक घायल, गंभीर हालत में रिम्स रेफर||मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मिले पलामू जिला के सरकारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए जताया आभार||मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे पलामू, डीसी व एसपी ने किया स्वागत||लातेहार: बालूमाथ में आयुष्मान मेला के नाम पर खानापूर्ति, एमबीबीएस डॉक्टर रहे गायब||लातेहार: बालूमाथ में मानवता हुई शर्मसार, अवैध संबंध से जन्मे नवजात को परिजनों ने झाड़ी में फेंका||गढ़वा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा- झारखंड के नवनिर्माण के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही राज्य सरकार||लातेहार: बालूमाथ में बालश्रम के खिलाफ चलाया गया अभियान, तीन बालश्रमिकों को कराया मुक्त
Saturday, December 2, 2023
झारखंड

प्रस्तावित पंचायत चुनाव में नहीं होगा ‘नोटा’ का विकल्प, नामांकन दाखिल करने की फीस तय

प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नहीं होगा ‘नोटा’ का विकल्प, बैलेट पेपर के लिए निर्देश जारी, नामांकन दाखिल करने का शुल्क निर्धारित

रांची : कोई भी नागरिक पंचायत चुनावों में ‘नोटा’ (उपरोक्त में से कोई नहीं) का उपयोग कर उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ‘नोटा’ का कोई विकल्प नहीं होगा। मतदाताओं को अनिवार्य रूप से किसी एक उम्मीदवार को वोट देना होता है। राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिए निर्देश में इसका जिक्र किया है।

इसके साथ ही आयोग ने विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर का रंग और उसमें उम्मीदवारों के नाम आदि की छपाई भी तय की है। मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह और अन्य प्रविष्टियां काले रंग से लिखी जाएंगी। पंचायत चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर होंगे। आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में नामांकन का स्थान और नामांकन शुल्क भी तय किया गया है, जो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है।

ग्राम पंचायत के सदस्यों और ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित प्रखंड कार्यालय होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित जिला मुख्यालय में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय होगा। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यदि उम्मीदवार महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग से है तो उसे केवल 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

ग्राम पंचायत प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये होगा। उपरोक्त श्रेणी के सदस्यों के लिए यह शुल्क 125 रुपये ही होगा। जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये और महिला/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 250 रुपये होगा। नामांकन शुल्क किसी भी प्रकार से वापस नहीं किया जायेगा।

लातेहार की ताज़ा ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। साथ ही निर्धारित शुल्क भी अलग से देना होगा।

किस पद के लिए बैलेट पेपर किस रंग का होगा?

ग्राम पंचायत के सदस्य : सफेद क्रीम रंग का

ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए : हल्का गुलाबी

पंचायत समिति सदस्य के लिए: हल्का हरा

जिला परिषद सदस्य के पद के लिए: हल्का पीला

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें