लातेहार: चेक बाउंस मामले में छह माह की कैद व जुर्माना
लातेहार : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी विभूति नाथ पांडेय को दोषी पाते हुए छह माह की कैद और तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार आवेदक सविता साहू ने विभूति नाथ पांडेय को पांच लाख रुपये का कर्ज दिया था। जिसके एवज में पांडेय ने उन्हें एक चेक दिया जो अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। सविता साहू ने एनआई एक्ट की विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पांडे को चेक बाउंस मामले में दोषी पाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में बांड दाखिल करने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी पाण्डेय के अधिवक्ता नवीन गुप्ता ने निचली अदालत में सत्र न्यायालय में अपील दायर करने की प्रार्थना की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 30 दिन के लिए जमानत दे दी।
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