Breaking :
||पलामू: दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत, पंद्रह घायल||झारखंड में वोटिंग के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, अधिसूचना जारी||सतबरवा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत||पलामू लोकसभा: भाजपा से बीडी राम और राजद से ममता भुइयां समेत चार उम्मीदवारों ने किया नामांकन||लातेहार: मनरेगा योजना में रिश्वत लेते पंचायत सेवक रंगेहाथ गिरफ्तार||चतरा समेत इन चार लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को विरोधियों से अधिक अपनों से खतरा||झारखंड: पहले चरण के चुनाव में पलामू समेत इन चार लोकसभा सीटों पर युवा मतदाता निभायेंगे निर्णायक भूमिका||आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ कुर्की वारंट का इश्तेहार जारी||पलामू लोकसभा: शीर्ष माओवादी कमांडर रहे कामेश्वर बैठा समेत तीन उम्मीदवारों ने किया नामांकन||पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई
Thursday, April 25, 2024
पलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: चंदवा की नाबालिग के हत्यारों का केस न लेने की अपील, फांसी की सजा भी कम

लातेहार : चंदवा थाना अंतर्गत हाका गांव में पांच बदमाशों ने चौथी कक्षा की 10 वर्षीय दलित नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस संबंध में बालूमाथ निवासी पत्रकार सह समाजसेवी जावेद अख्तर ने लातेहार जिला बार एसोसिएशन को लिखे आवेदन में इस केस को न लड़ने की अपील की है।

जावेद अख्तर ने बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजमणि प्रसाद से मुलाकात के बाद दिये आवेदन में कहा है कि इस तरह के कृत्य की कितनी भी निंदा की जाये कम है। चंदवा पुलिस द्वारा इस गैंगरेप और हत्या में शामिल सभी पांच आरोपियों को पॉक्सो एक्ट और भादवि की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लातेहार जेल भेज दिया गया है। ऐसा अमानवीय कृत्य करने वाले आरोपियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

श्री अख्तर ने कहा कि इन आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। मानवता को शर्मसार करने वाला यह जघन्य अपराध है। ऐसे आरोपियों की मदद नहीं की जानी चाहिए। अर्जी के अंत में जावेद अख्तर ने अध्यक्ष राजमणि प्रसाद से अनुरोध किया कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बार एसोसिएशन यह फैसला करे कि कोई भी वकील इस तरह के कुकर्मों की पैरवी न करे और न ही किसी अभियुक्त का कोई वकील वकालतनामा दायर करे।