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पलामू: हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा

पलामू : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला। मेदिनीनगर, पलामू जिला ब्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सन्तोष कुमार की अदालत ने वृद्ध दंपति के हत्याकांड के मामले में आरोपी कुंड मोहल्ला, डाल्टनगंज निवासी शिवम पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया हैं। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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इस मामले में 12 अगस्त 2021 को शहर थाना में सूचक अरुण कुमार के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनके पैतृक आवास कुंड मोहल्ला सूचक के पिता राजेश्वर नाम (82) तथा उनकी मां शर्मिला देवी (75) रहते थे। 12 अगस्त 2021 को उसके छोटे भाई ने रांची से मोबाइल पर सूचना दी कि माता-पिता के साथ कोई घटना हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सूचक जब अपने पैतृक आवास कुंड मोहल्ला घर पर आया तो पाया कि उनके पिता राजेश्वर राम की और उनकी माता शर्मिला देवी मृत पड़ी थी। इस संबंध में सूचक ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरा तथा फॉरेंसिक जांच की टीम के निष्कर्ष के तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शिवम पांडेय को उम्रकैद की सजा सुनायी है।