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Friday, March 29, 2024
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लातेहार: जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में एक कैदी को रिहा करने का आदेश जारी

लातेहार : झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार के आदेश पर रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा और डालसा सचिव स्वाति विजय उपाध्याय मौजूद थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसीजेएम शशि भूषण शर्मा ने बंदियों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। बंदियों को कैदियों के रूप में उन्हें मिले अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए विचाराधीन कैदियों को विस्तार से समझाया गया।

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डालसा सचिव स्वाति विजय उपाध्याय ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को दी जाने वाली सहायता के बारे में विस्तार से बताया और इसका लाभ उठाने की अपील की। अपने मामले की जानकारी, मुकदमे की जानकारी और अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी रखने के लिए जागरूक किया। साथ ही बंदियों को यहां से निकलकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

इस जेल अदालत में दो मामले पेश किए गए। जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही की गई। चास मंडल जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बंदियों को पेश किया गया। प्ली बारगेनिंग के प्रावधान के आधार पर एक मुकदमे का निपटारा किया गया।

केस क्रमांक 697/2019 छोटू कुमार उर्फ ​​अजय कुमार को रिहा करने का आदेश जारी किया गया। जेल प्रशासन एवं कार्यरत पीएलबी को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली जेल अदालत के लिए झालसा कलैण्डर के अनुसार प्रकरण अंकित कर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने हेतु पात्र आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

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इस आयोजन की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन कारा अधीक्षक मेनसन बारवा द्वारा किया गया। इस मौके पर मंडल कारा लातेहार के प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा, जेल कर्मी धर्मेंद्र कुमार, संगीत कुमार एवं व्यवार न्यायालय लातेहार के कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में जेल अधीक्षक मेनसन बारवा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मंडल कारा लातेहार के प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा, जेल कर्मी धर्मेंद्र कुमार, संगीत कुमार एवं व्यवार न्यायालय लातेहार के कर्मचारी मौजूद थे।