पलामू में होगा बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम, हाई कोर्ट ने दी अनुमति, डीसी का आदेश रद्द
Palamu Dhirendra Shastri Program
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 10 से 15 फरवरी तक पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और पलामू उपायुक्त द्वारा 10 दिसंबर को कार्यक्रम रद्द करने के दिये गये आदेश को निरस्त कर दिया है।
सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा कि हनुमंत कथा आयोजन समिति बेसिक बुनियादी सुविधाएं यथा श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की व्यवस्था खुद करेगी। बेसिक बुनियादी सुविधाओं से संबंधित एक्शन प्लान को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा पलामू उपयुक्त को दिया जायेगा, जिसे पलामू उपायुक्त कंसीडर करेंगे। कोर्ट ने पलामू उपायुक्त के उस आदेश को अवैध माना, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाले देते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया था।
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याचिकाकर्ता ने पलामू उपयुक्त द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बताकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को पुनः रद्द करने के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने तीन जनवरी को पलामू उपयुक्त को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर डिटेल एक्शन प्लान दिया था, जिसे पलामू उपयुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बताकर रद्द कर दिया। प्रस्तावित कार्यक्रम फरवरी 10 से 15 फरवरी निर्धारित किया गया है।
यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गयी है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है।
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पलामू में होगा बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम, हाई कोर्ट ने दी अनुमति, डीसी का आदेश रद्द