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Saturday, May 18, 2024
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लातेहार: विधिक जागरूकता शिविर में पॉक्सो एक्ट के विभिन्न पहलुओं की दी गयी जानकारी

बाल यौन अपराध अत्यंत गंभीर मामला : जिला जज

लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के द्वारा टाउन हॉल में विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उदघाटन किया। इस शिविर में प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्सेस एक्ट (पोक्सो एक्ट ) के प्रभावी क्रियान्यवयन हेतु इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।

शिविर में लोगों को सम्बोधित करते हुये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कहा अवयस्क बालक व बालिका को यौन अपराध एवं यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पोक्सो एक्ट लागू किया गया है। बाल यौन अपराध काफ़ी गंभीर मामला है। उन्होंने कहा यदि आपके आसपड़ोस में किसी बच्चे के साथ यौन अपराध होता है तो इसकी पुलिस को सूचना देना आपकी नैतिक एवं क़ानूनी जिम्मेदारी है। बाल यौन अपराध के रोकथाम एवं बच्चों के लिए सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए हम सभी को योगदान देना होगा।

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पुलिस अधीक्षक लातेहार अंजनी अंजन ने कहा नाबालिक के साथ यौन अपराध के मामलों में पोक्सो एक्ट के तहत सजा के कड़े प्रावधान हैं। नाबालिक के साथ यौन अपराध की घटना होने पर अविलम्ब थाने में प्राथमिकी दर्ज करायें। अपराध की रोकथाम के लिए अपराधी के विरुद्ध क़ानूनी कारवाई अवश्य होनी चाहिए।

उप विकास आयुक्त लातेहार आलोक शिकारी कच्छप ने कहा पोक्सो एक्ट के प्रति समाज के सभी लोग जागरूक हों एवं पोक्सो एक्ट से सम्बंधित अपराध होने पर अपराधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग करें।

परियोजना निदेशक आईटीडीए ने पोक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया।

स्पेशल जज पोक्सो अमित कुमार ने पोक्सो एक्ट से सम्बंधित अपराधों में अभियोजन की प्रक्रिया, गवाह एवं सबूत आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय डॉ कैलाश करमाली ने पोक्सो एक्ट से सम्बंधित अपराध के मामलों में पुलिस द्वारा अनुसंधान, सबूत का संग्रहण, पीड़ित का बयान लेने, अपराध से जुड़े सामग्रियों की जब्ती के बारे जानकारी दी।

डॉ एस. एन. चौधरी ने पोक्सो एक्ट से सम्बंधित अपराध के मामलों में चिकित्सक के द्वारा पीड़ित की मेडिकल जाँच एवं पीड़ित की मेडिकल काउंसेलिंग के बारे जानकारी दी।

सहायक लोक अभियोजक ए. के. दास ने पोक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया।

इस विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार के द्वारा 6 महिला स्वयं सहायता समूहों को आर. एफ के तहत ऋण प्रदान किया गया।

शिविर में जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार स्वाति विजय उपाध्याय, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दीपाली भगत, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक कविता खलखो, जिला योजना पदाधिकारी संतोष भगत एवं अन्य उपस्थित थे।