Breaking :
||खौफ का साम्राज्य खत्म, बूढ़ा पहाड़ पर मतदान कराकर लौटीं पोलिंग पार्टियां||झारखंड के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर-पोस्टिंग||गुमला: शादी समारोह में शामिल होने गयी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म||लातेहार: ट्यूशन टीचर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले||पलामू: हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, सड़क जाम||स्कूलों के समय में बदलाव, अब सुबह सात बजे से संचालित होंगी कक्षायें||झारखंड: स्कूल भवन के निर्माण व मरम्मत कार्य में लगे अभियंताओं को 30 जून तक हर हाल में कार्य पूरा करने का निर्देश, नहीं तो…||झारखंड की चार सीटों पर 63.14 फीसदी वोटिंग, सबसे ज्यादा सिंहभूम और सबसे कम पलामू में मतदान||पलामू में 59.99 फीसदी वोटिंग, नौ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद||कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज
Wednesday, May 15, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, JPSC में अभ्यर्थियों की आयु सीमा के लिए कट-ऑफ डेट के निर्धारण को मंजूरी

रांची : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने लगेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर मुहर लगायी, जिसमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिला को 1400 रुपये की 14 प्रकार की मातृत्व किट देने का भी फैसला हुआ। इसका लाभ राज्य की छह लाख महिलाओं को मिलेगा।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं, जो अगले तीन वर्षों तक रहेंगे। तत्कालीन उपनिदेशक सुनील कुमार सेवानिवृत अधिकारी के पेंशन से 10 प्रतिशत मासिक कटौती का आदेश दिया गया है।

पीएमजीएसवाई के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी।

धनबाद में काको से विनोद बिहारी चौक 20 किलोमीटर तक फोरलेन रोड के लिए 461.90 करोड़ की रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की स्वीकृति दी गयी।

झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को समाप्त किया गया है। अभिकेंद्र के अनुरूप नया एक्ट लागू है।

सीआईडी से जुड़े केस, अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट का गठन हुआ।

महिला बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना के संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के मद से वेतन मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी। यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा। वहीं, लोन के अगेंष्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी।

गृह निर्माण के लिए जो घोषित प्लॉट है, किसी वित्तीय संस्थान को नहीं दिया जायेगा। इसका शपथ पत्र देना होगा।

बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी दी गयी।

महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत बिरधा पेंशन योजना के तहत पेंशन आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष तक कर दी गयी। इसका लाभ 18 लाख महिलाओं और एसटी-एससी महिलाओं को मिलेगा।

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट पर सभा सचिवालय द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर उपस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी।

Jharkhand cabinet meeting news