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Thursday, May 2, 2024
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झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, रांची में बनेगा ताज होटल, जांच एजेंसी को लेकर बड़ा फैसला

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कोई भी बाहरी जांच एजेंसी के बुलावे पर अब झारखंड के पदाधिकारी सीधा जांच एजेंसी के समक्ष नहीं जायेंगे। ईडी या फिर किसी भी जांच एजेंसी के समन या बुलावे पर पदाधिकारी पहले अपने विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से कैबिनेट को इसकी जानकारी देंगे।

कैबिनेट को जानकारी मिलने के बाद विभाग यह तय करेगा कि आगे क्या करना है। निगरानी विभाग इसके लिए नोडल के रूप में काम करेगा और वह तुरंत विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई के लिए उक्त अधिकारी को सलाह देगा। ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। राज्य में राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव को काफी अहम माना जा रहा है।

ईडी की तरफ से आये दिन राज्य के पदाधिकारियों को समन दिया जा रहा था, जिसके बाद पदाधिकारियों को ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाना पड़ता था। इससे पहले पूछताछ के दौरान राज्य में दो आईएएस अधिकारी और कुछ पदाधिकारियों को ईडी गिरफ्तार कर चुका है। कुछ दिनों पहले खनन घोटाले मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन भेजा गया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 और साहिबगंज डीसी को 15 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में समन की तारीख से ठीक पहले ऐसा प्रस्ताव पास होना काफी अहम माना जा रहा है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि बैठक में झारखंड में निकाय चुनाव अब जनसंख्या के अनुरूप नहीं होगा। चक्रानुक्रम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। रांची नगर निगम में मेयर का पद अब हमेशा के लिए एसटी के लिए रिजर्व रहेगा। धनबाद नगर निगम में एससी के लिए आरक्षित रहेगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा नियमावली में और भी कई संशोधन किये हैं।

राजधानी रांची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ‘ताज होटल’ के निर्माण के लिए मैसर्स द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को कोर राजधानी क्षेत्र के साइट-1 में कुल 6.00 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने के स्वीकृति दी गयी।

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के योजना को मंजूरी दी गयी। प्रत्येक धार्मिक स्थल पर 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इसमें पेयजल मल्टीपर्पज हॉल सहित अन्य विकास कार्य होंगे। लाभुक समिति की अनुशंसा पर काम होगा। अभी एसटी और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के विकास का प्रावधान है।

रांची में नामकुम-डोरंडा रोड के चार लेन चौड़ीकरण और मजबूत करने के लिए 126 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी। धनबाद में गया रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए 30 करोड़ 50 लाख रुपये रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की स्वीकृति दी गयी। खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ 26 किलोमीटर लंबाई के निर्माण के लिए 30 करोड़ 61 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। पाकुड़ में बाईपास निर्माण की 36.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी।

गिरिडीह में एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। इसमें 17 एकड़ रैयती जमीन है जिसके अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर और उसके नीचे के अधिकारियों और अन्य सेवा के अपर सचिव से नीचे के अधिकारी को लैपटॉप और टैबलेट कार्य की सुविधा के लिए दिया जायेगा।

आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की रिटायरमेंट उम्र में कुछ संशोधन किया गया है। उम्र सीमा पूर्व की तरह ही रखा गया है, लेकिन जिस साल उनका रिटायरमेंट होगा उस वर्ष के 30 अप्रैल को ही रिटायर होंगी। राज में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इसके लिए 277 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी। तीन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है।

एनसीसी कैडेट को शिविर के दौरान भोजन भत्ता 150 रुपये प्रतिदिन किया गया है। पहले 95 और 100 रुपये ही था।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।

गिरिडीह के सदर अस्पताल के विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट डॉ मो इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केन्द्र[महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) के कार्यान्वयन के लिए योजना की स्वीकृति दी गयी।

झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथा मसना की घेराबंदी, सौन्दर्यीकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गयी।

झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

रांची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी, ठाकुरगांव अंतर्निहित रकबा 4.00 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 60,72,162 (साठ लाख बहत्तर हजार एक सौ बासठ) रुपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना के लिए अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गयी।

मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन की भुगतान की स्वीकृति दी गयी।

डुमरी के तत्कालीन विधायक स्व. जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016,13.05.2016 धारा-147/148/ 139/188/323/353 भादवि की वापसी की स्वीकृति दी गयी।

राज्य के आठ जिलों के लिए साईबर अपराध थाना सृजन की स्वीकृति दी गयी।

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