झारखंड में जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का दिया निर्देश
Jharkhand Municipal elections 2024
रांची : राज्य में नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आदेश की प्रति तत्काल राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग को फैक्स के जरिये सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में निकाय चुनाव न कराने को संवैधानिक व्यवस्था की विफलता बताया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव न कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने के समान है।
पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जिस तरह पंचायत चुनाव के लिए तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है, उसी तर्ज पर चुनाव की अवधि खत्म होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है। निकाय चुनाव में पार्षदों को भी दिया गया अधिकार निकाय चुनाव होने तक उनका हक मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है।
गौरतलब है कि पूर्व पार्षद रोशनी खलखो व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गयी है कि राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराया जाये। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर चुनाव नहीं होने तक वर्तमान पार्षद को तदर्थ तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आदेश देने का अनुरोध अदालत से किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की 34 नागरिक परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां एवं कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया। निकायों में तैनात नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं।
Jharkhand Municipal elections 2024