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Thursday, May 2, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

लातेहार : अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2023 के सुचारू एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए 14 मार्च से 05 अप्रैल तक प्रात: 09:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लातेहार अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में (केवल परीक्षा की तिथि के लिए) निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

जारी आदेश में निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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उक्त क्षेत्र में एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा, उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से जमाव/जुलूस/बैठक/घेराव प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी-डंडा, भाला, गंडासा, बाण धनुष आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

उक्त क्षेत्र में बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले लाउडस्पीकर अधिनियम 1955 के तहत बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

इस रोक का उल्लंघन करने पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

लातेहार मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023