लातेहार में रेप के आरोपी को 15 साल की सजा और बीस हजार का जुर्माना
लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने सत्र वाद 76/2021 की सुनवाई करते हुए आरोपी रमेश उरांव को दुष्कर्म का आरोपी पाया है।
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पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार 6 फरवरी 21 को पीड़िता शौच के लिए जा रही थी, जहां आरोपी ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया, दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के घर जाकर उसे वीडियो दिखाया और कहा कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह इसे वायरल कर देगा और उस वीडियो को कुछ लोगों को वायरल कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह अदालत में पेश किये गये। गवाहों ने घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 506 के तहत दोषी पाया। साथ ही वीडियो वायरल करने के आरोप को सही पाते हुए कोर्ट ने आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में अधिकतम 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना और धारा में अधिकतम 15 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना तय किया। मालूम हो कि आरोपी लातेहार थाना क्षेत्र के टेमकी गांव का रहने वाला है। वह लातेहार जेल में बंद है।
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