Breaking :
||KIDZEE लातेहार के बच्चों ने मतदाताओं से की अपील- पहले मतदान, फिर कोई काम||पलामू में शौच के लिए निकली नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार||लातेहार अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर चार जून तक धारा 144 लागू||विधायक लोबिन हेम्ब्रम झामुमो से निष्कासित, कार्यकताओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप||टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आलमगीर आलम का मंत्री पद से इस्तीफा||झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब सात जून तक रहेगी गर्मी की छुट्टी, आदेश जारी||पलामू: ऑनर किलिंग में घायल अधेड़ की 20 दिन बाद रांची में इलाज के दौरान मौत||लातेहार: खातों का ऑडिट नहीं कराने वाले छह प्रत्याशियों को दिया गया नोटिस||पलामू ACB की कार्रवाई, नौ हजार घूस लेते शिक्षा विभाग का BPO गिरफ्तार||महिला कैदी ने जेल के दो कर्मियों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, महिला आयोग को लिखा पत्र
Saturday, May 18, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

लातेहार : लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी मो परवेज ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 फरवरी से प्रथम पाली में माध्यमिक की परीक्षा सुबह 09.45 बजे से दोपहर 01.25 बजे तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में 02.00 बजे से शाम 05.20 बजे तक निर्धारित है।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के मद्देनजर सम्पूर्ण लातेहार अनुमण्डल क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 6 फरवरी से 26 फरवरी तक परीक्षा तिथि को लेकर केवल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है। यह निषेधाज्ञा सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी।

परीक्षा केन्द्र में एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लागू होगा।

यह निषेधाज्ञा हाट, मेला,बाजार में एकत्रित लोग, मन्दिर, मस्जिद या गिरिजाधर में प्रार्थना हेतु आये लोग और शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।

विधि बिरूद्ध गतिविधि हेतु क्षेत्र में मजमा जूलूस निकालना, मिटिंग करना, घेराव आदि का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धातक हथियार, अग्नेयास्त्र या बिस्फोटक पदार्थ, लाठी डण्डा, भाला, गड़ासा तीर- धनुष आदि लेकर चलना वर्जित रहेगा। यह निषेधाज्ञा नेपालियों द्वारा 6 इंच की खुखरी एंव सिखों द्वारा 6 इंच का कृपाण धारण करने पर लागू नही होगा।

उक्त क्षेत्र में बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एण्ड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अनुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा।

यह निषेधाज्ञा कर्तव्य पर उपस्थित सुरक्षा, पुलिस कर्मी एंव अन्य सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायगी।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2024 से दिनांक 26.02.2024 के पूर्वाहन 9.00 बजे से अपराहन 6.00 बजे तक लागू रहेगा।

Latehar Prohibitory examination centers