हाई कोर्ट ने पलामू में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम संबंधी आवेदन को दो सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का दिया निर्देश, अन्यथा लगेगा जुर्माना
रांची : पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम) के 10 से 15 फरवरी, 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने उपायुक्त पलामू को निर्देश दिया कि कार्यक्रम को लेकर समिति के आवेदन को दो सप्ताह में निष्पादित करें अन्यथा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि पलामू डीसी को हनुमंत कथा आयोजन समिति को देना होगा।
कोर्ट में मामले में राज्य सरकार को छूट दी कि यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहती है तो उसे दाखिल कर सकती है। अगली सुनवाई 05 जनवरी, 2024 को होगी।
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इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पलामू उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पूर्व में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बाद नए सिरे से पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पलामू में अब फरवरी 10 से 15 फरवरी, 2024 तक निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा। इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गयी है।
पुराने कार्यक्रम स्थल जो नदी के किनारे पर था वहां पर उपायुक्त ने इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की बात को लेकर कार्यक्रम रद्द कर दिया था लेकिन अब जो नया स्थल रैयती भूमि पर चयनित किया गया है, वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है।
इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से हनुमंत कथा आयोजन समिति ने चार दिसंबर को अनुमति मांगी है लेकिन अब तक समिति के पत्र पर पलामू डीसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। याचिकाकर्ता ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होना लोगों का मौलिक अधिकार है।
Bageshwar Dham Sarkar in Palamu