पलामू: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा
पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र के चितौली बालपर निवासी भीम खरवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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इस मामले में शहर थाना क्षेत्र के रेड़मा झरना टोली निवासी लखन खरवार ने भीम खरवार समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ नगर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। शहर थाना कांड संख्या 344/2013 दिनांक 27 जुलाई 2013 के तहत आईपीसी की धारा 448, 341, 342, 324, 307/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। सूचक की मृत्यु के बाद धारा 302 जोड़ी गयी।
गौरतलब है कि 26 जुलाई 2013 की रात 11 बजे भीम खेरवार अन्य लोगों के साथ रेड़मा रांची रोड पर भगवती अस्पताल के पास स्थित लखन खरवार के घर में घुस गये और उसके पेट, गले, माथे, दाहिनी कलाई पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान लखन खरवार की मौत हो गयी थी। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर भीम खरवार को दोषी पाया। इस मामले में दो नामजद आरोपी फरार हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
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