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Saturday, May 4, 2024
पलामूपलामू प्रमंडल

पलामू: दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनायी 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्यारा पति मुकेश कुमार यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बनुवा निवासी तेतर यादव ने लेस्लीगंज थाना में मुकेश कुमार यादव, पटन यादव, बसंती देवी व रीना कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसे लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 9/2019 में 20 जनवरी 2019 को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी/34,302/34,201/34 के तहत दर्ज किया गया था।

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मृतका के पति मुकेश कुमार यादव, ससुर पटन यादव, सास बसंती देवी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इसमें सास-ससुर को निर्दोष पाये जाने पर रिहा कर दिया गया है। वहीं साक्ष्य के आधार पर मुकेश कुमार यादव को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में मुकेश कुमार यादव पर आरोप था कि उसकी शादी 2017 में अंजू देवी से हुई थी। शादी के बाद अंजू देवी अपने ससुराल गयी जहां उसके पति मुकेश कुमार यादव, ससुर पटन यादव और सास बसंती देवी ने दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग की। मांग पूरी न होने पर वे उसके साथ मारपीट करते थे। जिसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। जिसमें उसके पति मुकेश कुमार यादव ने पंच के सामने स्वीकार किया था कि अंजू देवी को ठीक से रखेगा और उससे कोई मांग नहीं करेगा। अंजू देवी को 10, 15 दिनों तक ठीक से रखा और फिर से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

वर्ष 2018 में अंजू देवी के मायके में बेटी का जन्म हुआ। जिसके बाद मुकेश कुमार यादव उसे मायके से अपने घर ले लाने गया तो मायके में कहा कि अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो अंजू देवी को मारपीट कर फेंक दिया जायेगा। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अंजू देवी की हत्या कर दी गयी और शव को छुपा दिया गया। जांच में उसकी हत्या गला घोंटकर दम घुटने से हुई थी। कोर्ट ने मुकेश कुमार यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।