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Saturday, May 18, 2024
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झारखंड: वित्त विभाग ने जारी किया संकल्प, अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

रांची : राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जायेगी। वित्त विभाग ने शनिवार को इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। वित्त विभाग के संकल्प के बाद अन्य विभागों द्वारा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इसी आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड में मनरेगा के तहत अनुबंध पर कार्यरत सभी महिला फील्ड कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने की मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर मनरेगा के तहत काम करने वाली महिला फील्ड कर्मियों को नियमानुसार 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है।

झारखंड राज्य के अन्य पड़ोसी राज्यों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान पहले से ही है। ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार ने केंद्रीय अधिनियम में झारखंड उच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों में पारित आदेश और पड़ोसी राज्यों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने से संबंधित प्रभावी प्रावधान के मद्देनजर अनुबंध पर और नियमित रूप से कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की मंजूरी दी है। 25 जुलाई 2023 को कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है।

इन महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश मिलेगा

जो महिला कर्मी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हो उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा।

यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए परिवार पर लागू नहीं होगा।

मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।