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रामनवमी और सरहुल को लेकर गाइडलाइन जारी, पाबंदियों के साथ शोभायात्रा निकालने की अनुमति

रांची : झारखंड सरकार ने सरहुल और रामनवमी जुलूस सहित अन्य धार्मिक जुलूस निकालने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। साथ ही जुलूस के दौरान संगीत या डीजे बजाने पर भी रोक है। इसके अलावा शाम छह बजे तक ही धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे। गाइडलाइन झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी की है।

पाबंदियों के साथ शोभायात्रा निकालने की अनुमति

धार्मिक जुलूसों को अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है:

*धार्मिक जुलूस में व्यक्तियों की संख्या सौ से अधिक नहीं होगी।

*यदि एक स्थान पर एक से अधिक बार जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है तो जुलूस के मिलने के स्थान पर व्यक्तियों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी।

*धार्मिक जुलूस का समापन शाम 6:00 बजे के बाद नहीं होगा।

*पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना प्रतिबंधित है।

*धार्मिक जुलूस के सभी सदस्य अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे और हर समय मुंह और नाक को पूरी तरह से ढककर मास्क पहनेंगे।

*इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व सहमति से ही ऊपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा।

रामनवमी सरहुल गाइडलाइन