Breaking :
||लातेहार: बालूमाथ में एम्बुलेंस की चपेट में आने से वृद्ध की मौत||पलामू में आकाशीय बिजली गिरने से तीन बच्चों की मौत||पलामू: कपड़ा व्यवसायी से पांच लाख की रंगदारी की मांग, नहीं देने पर गोली मारने की चेतावनी||जवानों को गढ़वा ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 12 से अधिक घायल, चार दिल्ली एयरलिफ्ट||लातेहार: सड़क लूट गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, एक देशी पिस्तौल और तीन देसी बंदूक बरामद||मंत्री आलमगीर का PS संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम गिरफ्तार||खबर का असर: बारियातू में तालाब से मिले वोटर आईडी कार्ड मामले में पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन निलंबित||पलामू: सड़क पर खड़े हाइवा में ट्रक ने मारी टक्कर, चालक और खलासी की मौत||8 मई को तेजस्वी यादव पलामू में करेंगे चुनावी सभा||लातेहार: तीन साल से फरार चल रहे तीन वारंटियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार
Wednesday, May 8, 2024
झारखंड

रामनवमी और सरहुल को लेकर गाइडलाइन जारी, पाबंदियों के साथ शोभायात्रा निकालने की अनुमति

रांची : झारखंड सरकार ने सरहुल और रामनवमी जुलूस सहित अन्य धार्मिक जुलूस निकालने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। साथ ही जुलूस के दौरान संगीत या डीजे बजाने पर भी रोक है। इसके अलावा शाम छह बजे तक ही धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे। गाइडलाइन झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी की है।

पाबंदियों के साथ शोभायात्रा निकालने की अनुमति

धार्मिक जुलूसों को अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है:

*धार्मिक जुलूस में व्यक्तियों की संख्या सौ से अधिक नहीं होगी।

*यदि एक स्थान पर एक से अधिक बार जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है तो जुलूस के मिलने के स्थान पर व्यक्तियों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी।

*धार्मिक जुलूस का समापन शाम 6:00 बजे के बाद नहीं होगा।

*पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना प्रतिबंधित है।

*धार्मिक जुलूस के सभी सदस्य अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे और हर समय मुंह और नाक को पूरी तरह से ढककर मास्क पहनेंगे।

*इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व सहमति से ही ऊपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा।

रामनवमी सरहुल गाइडलाइन