Breaking :
||किसी भी हाल में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को छिनने नहीं देंगे: मोदी||इंडी गठबंधन अब वोट जिहाद का ले रहा सहारा : मोदी||लोहरदगा: नाबालिग लड़की के साथ पांच युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज||प्रथम JPSC नियुक्ति परीक्षा गड़बड़ी मामले में CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र, 37 लोगों को बनाया आरोपी||लातेहार: कल बाधित रहेगी शहर में बिजली आपूर्ति सेवा||झारखंड: चार नाबालिग लड़कों ने युवती के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल||6 मई से झारखंड के इन इलाकों में बारिश की संभावना, हीट वेब से मिलेगी राहत||पलामू: हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाइवा समेत चार वाहनों में लगायी आग||लातेहार: शादी का झांसा देकर विधवा महिला से यौन शोषण करने व पैसे ऐंठने का आरोप, मामला दर्ज||प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रांची, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किया रोड शो
Sunday, May 5, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडनौकरीरांची

झारखंड: चार सेंट्रल जेलों में अनुबंध के आधार पर 600 कक्षपालों की होगी नियुक्ति, अधिसूचना जारी

रांची : राज्य की चार सेंट्रल जेलों में 600 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जायेगी। इनमें रांची बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, दुमका सेंट्रल जेल, हज़ारीबाग़ सेंट्रल जेल और घाघीडीह जमशेदपुर सेंट्रल जेल शामिल हैं। यह नियुक्ति एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर होगी। हालाँकि, आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ायी जायेगी और नियमित नियुक्ति पर अनुबंध पर रखे गये पूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अनुबंध पर नियुक्त पूर्व सैनिकों को 20,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जायेगा। सेवा अवधि के बाद हर साल निर्धारित मानदेय में आठ फीसदी की बढ़ोतरी होगी। संविदा पर नियुक्त इन कर्मियों को साल में केवल 20 दिन का प्रतिपूरक अवकाश दिया जायेगा। सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा। राज्य पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान भी देय होगा लेकिन आश्रितों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

झारखंड की चार जेलों में कक्षपाल के 624 पदों पर नियुक्ति होनी थी, जिसे पिछले महीने रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर गृह जेल प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया था। जारी आदेश में कहा गया कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, केंद्रीय कारा दुमका एवं केंद्रीय कारा घाघीडीह में 624 पदों पर पूर्व सैनिकों की वार्डेन पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गयी थी, लेकिन गृह मंत्रालय एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं विधि विभाग की सलाह एवं उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3894 रमेश हांसदा/झारखंड सरकार में पारित आदेश के तहत इस अनुबंध की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।