ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द, स्पीकर ने दी मंजूरी, छह महीने के अंदर होंगे उपचुनाव
रांची : कांग्रेस की रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है। कोर्ट के फैसले के बाद विधान सभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने उनकी सदस्यता रद्द दी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सोमवार को अयोग्यता आदेश जारी किया।
जानकारी के मुताबिक, 13 दिसंबर को हजारीबाग जिला अदालत ने गोला फायरिंग मामले में ममता देवी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी। स्पीकर ने कोर्ट के आदेश की तारीख से उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है। अब रामगढ़ सीट खाली हो गयी है। वह कांग्रेस के सिंबल पर विधायक चुनी गयीं थीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, वह सजा की समाप्ति के बाद छह साल की अवधि के लिए किसी भी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाती है। अब चुनाव आयोग छह माह के भीतर उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी करेगा।
आपको बता दें कि अगस्त 2016 में गोला में पावर प्लांट कंपनी के मेन गेट पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी। तत्कालीन बीडीओ दिनेश प्रसाद सूरी की शिकायत पर ममता और जायसवाल सहित कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।