Breaking :
||लातेहार: लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने साझा की जानकारी, कहा…||पलामू: बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 12 लोग घायल, सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों में रोष||पलामू: मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन पलटी, एक की मौत, दस से अधिक घायल, सड़क जाम||झारखंड में हीट वेव को लेकर यलो अलर्ट जारी, 30 अप्रैल तक घर से नहीं निकलने की चेतावनी||लातेहार: टैंकर और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार घायल, हेलमेट ने बचायी जान||चतरा लोकसभा: भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने दाखिल किया नामांकन, प्रदेश के कई बड़े नेता हुए शामिल||चतरा से कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी 30 को करेंगे नामांकन||चतरा से भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सिंह 26 को दाखिल करेंगे नामांकन||पलामू लोकसभा: अंतिम दिन तीन उम्मीदवारों ने किया नामांकन, कुल 11 ने भरा पर्चा||पलामू में 490 ग्राम अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कैश समेत अन्य सामान बरामद
Friday, April 26, 2024
पलामू प्रमंडलमहुआडांड़लातेहार

महुआडांड़ में अगले आदेश तक डायमंड रिंग्स व महाराजा मिक्सर की खरीद बिक्री पर पाबंदी

लातेहार : जिले के चंदवा प्रखंड के परसाही गांव के दो बच्चों की पैकेट बंद खाद्य सामग्री खाने से मौत हो गई है, बाकी दो का इलाज चल रहा है। इन बच्चों के माता-पिता ने बताया कि डायमंड रिंग्स और महाराजा मिक्सर जैसे पैकेज्ड फूड आइटम्स के सेवन से उनके बच्चों की तबीयत खराब हो गई। दोनों खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

इस संबंध में महुआडांड़ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ज्ञापन क्रमांक 90 एवं दिनांक 8/6 2022 में निर्देश जारी किया गया है कि महुआडांड़ अनुमंडल क्षेत्र के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य विक्रेताओं एवं व्यापारियों को सतर्कता हेतु निर्देशित किया जाता है कि डायमंड रिंग्स और महाराजा अगले आदेश तक मिक्सर को न तो खरीदेंगे और न ही बेचेंगे। खरीद-बिक्री करते पाए जाने पर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वही दूसरा पत्र जारी कर कहा गया है कि अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विशेष निगरानी रखने के लिए आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वह पैकेटबंद खाद्य सामग्री का उपयोग एक्सपायरी डेट और पैकेज्ड की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सुनिश्चित करें।

लातेहार की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

इसके साथ ही सभी थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जांच के दौरान नकली खाद्य पदार्थों की समाप्ति तिथि या भंडारण और बिक्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य सामग्री एफएसएसआई मानक के अनुसार बेची जाए। फिर संबंधित विक्रेताओं से संपर्क किया जाएगा। संबंधित धाराओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसे गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। साथ ही जरूरी निर्देशों को समझने को भी कहा है।