Breaking :
||मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा चुनाव में झारखंड का मतदान प्रतिशत बेहतर रहने की जतायी संभावना||पलामू: तेज रफ्तार बोलेरो बाइक सवार को रौंदते हुए पलटा, एक की मौत, महिला समेत छह घायल||लोहरदगा: अनियंत्रित कार पेड़ और ट्रक से टकरायी, दो की मौत, तीन घायल||पलामू लोकसभा: दो उम्मीदवारों ने लिए नाम वापस, अब चुनाव मैदान में नौ प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह आवंटित||झारखंड एकेडमिक काउंसिल कल जारी करेगा इंटर का रिजल्ट, यहां देखें||लातेहार: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पर FIR दर्ज||पलामू: अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ दो बदमाश गिरफ्तार||पलामू में हथियार तस्कर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, तीन हथियार बरामद, बिहार से करता था हथियारों की तस्करी||भीषण गर्मी और लू के कारण झारखंड में KG से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित, सरकार ने जारी किया आदेश||लातेहार: हेरहंज में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरायी, दो की मौत
Tuesday, April 30, 2024
झारखंड

झारखंड: हाई कोर्ट ने दिया राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई जांच का आदेश

रांची : राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की अदालत ने सुनवाई की।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच में सहयोग करेगी. कोर्ट ने सीबीआई को यह भी जांच करने का निर्देश दिया है कि एसीबी के किन अधिकारियों ने मामले की जांच में देरी की है।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को संसाधन और फाइलें मुहैया कराएगी। यदि राज्य सरकार की ओर से कोई कमी होती है, तो सीबीआई उच्च न्यायालय को सूचित करेगी। इसके बाद कोर्ट इस पर आदेश देगा।

इसे भी पढ़ें :- झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हुआ यह घोटाला 28.34 करोड़ रुपये का है। इसमें जरूरत से ज्यादा खेल सामग्री खरीदी गई। झारखंड पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में सर्विलांस थाना संख्या 49/2010 दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें आरके आनंद, बंधु तिर्की समेत कई आरोपी थे।

इसे भी पढ़ें :- कुख्यात मानव तस्कर महिला ने किया सरेंडर, एक लाख था इनाम

आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय खेलों से संबंधित तैयारियों, समारोह के आयोजन और सामान की खरीद में अनियमितता की पुष्टि हुई थी। इस मामले में प्राथमिक आरोपी सुविमल मुखोपाध्याय, एचएल दास, प्रेम कुमार चौधरी, शुकदेव सुबोध गांधी और अजीत जॉयस लाकड़ा के खिलाफ अभियोजन पक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है।

एसीबी ने इस मामले की जांच जारी रखते हुए 09 जनवरी 2015 को प्राथमिकी के आरोपी प्रकाश चंद्र मिश्रा और सैयद मतलूब हाशमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, प्राथमिकी के आरोपी मधुकांत पाठक के खिलाफ 16 अप्रैल 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें