Breaking :
||रांची में ब्राउन शुगर के मुख्य सप्लायर समेत छह तस्कर गिरफ्तार||रांची में अपराध की योजना बनाते चार बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद||लातेहार: बालूमाथ में जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत, परिजनों का हाल बेहाल||पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह झारखंड में करेंगे चुनावी सभा||पलामू: चतरा लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में सतबरवा के सरकारी शिक्षक कर रहे थे नारेबाजी, वीडियो वायरल||पलामू: प्रेम प्रसंग में युवक ने फां*सी लगाकर की आत्म*हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस||रांची में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 45.90 लाख रुपये||मंत्री आलमगीर के PS संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय पहुंची ED की टीम, तलाशी में मिले दो लाख कैश||झारखंड प्रशासनिक सेवा के सात अफसरों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश||लातेहार: मनिका में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव
Friday, May 10, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पायेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका

रांची : ईडी की अदालत ने शनिवार को जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सोरेन ने चाचा के अंतिम संस्कार और क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने अंतरिम जमानत नहीं दी।

याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उन्हें चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाये। इसके साथ उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी। कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पायेंगे।

गौरतलब है कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन शनिवार की सुबह हो गया। उनके अंतिम संस्कार और क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

Jharkhand News Hemant Soren