लातेहार: चेक बाउंस के मामले में महिला को एक वर्ष कारावास व हर्जाने की सजा
लातेहार: सब-डिविशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में जिला मुख्यालय के करकट मोहल्ला निवासी मंजू देवी को 7 लाख 50 हजार रुपये हर्जाना और 1 साल की सजा का फैसला सुनाया है।
लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें
शिकायतकर्ता अफजल के वकील सुनील कुमार ने बताया कि अफजल ने करकट गांव निवासी आदित्य सोनी और मंजू सोनी को 7 लाख 50 हजार रुपये कर्ज दिया था। रकम वापसी को लेकर मंजू देवी के द्वारा चेक दिया गया था। लेकिन मंजू देवी द्वारा दिये गये चेक का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं हुआ और चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर अफजाल ने केस दर्ज कराया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री कुमार की अदालत में मंजू देवी को चेक बाउंस मामले में दोषी पाया गया और 7 लाख 20 हजार रुपये की मूल राशि के साथ कुल 7 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान और और 1 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी। राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
Latehar Latest News Today