Breaking :
||रांची में बर्ड फ्लू, दो डॉक्टर समेत छह संक्रमित, किया गया क्वारंटाइन||गुमला: सिसई थाने का मुंशी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार||गढ़वा: सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला विशुनपुरा BDO का शव, मानसिक रूप से थे परेशान||पलामू: माओवादी राजेन्द्र भुइयां समेत दो गिरफ्तार, भरठुआ बंदूक समेत अन्य सामान बरामद||रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज, 28 मार्च को कांग्रेस में हुए थे शामिल||चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पायेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका||लातेहार: लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने साझा की जानकारी, कहा…||पलामू: बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 12 लोग घायल, सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों में रोष||पलामू: मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन पलटी, एक की मौत, दस से अधिक घायल, सड़क जाम||झारखंड में हीट वेव को लेकर यलो अलर्ट जारी, 30 अप्रैल तक घर से नहीं निकलने की चेतावनी
Sunday, April 28, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: चेक बाउंस के मामले में महिला को एक वर्ष कारावास व हर्जाने की सजा

लातेहार: सब-डिविशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में जिला मुख्यालय के करकट मोहल्ला निवासी मंजू देवी को 7 लाख 50 हजार रुपये हर्जाना और 1 साल की सजा का फैसला सुनाया है।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

शिकायतकर्ता अफजल के वकील सुनील कुमार ने बताया कि अफजल ने करकट गांव निवासी आदित्य सोनी और मंजू सोनी को 7 लाख 50 हजार रुपये कर्ज दिया था। रकम वापसी को लेकर मंजू देवी के द्वारा चेक दिया गया था। लेकिन मंजू देवी द्वारा दिये गये चेक का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं हुआ और चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर अफजाल ने केस दर्ज कराया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री कुमार की अदालत में मंजू देवी को चेक बाउंस मामले में दोषी पाया गया और 7 लाख 20 हजार रुपये की मूल राशि के साथ कुल 7 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान और और 1 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी। राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

Latehar Latest News Today