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Tuesday, May 7, 2024
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लातेहार: निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, आर्मी, पुलिस, प्रेस, आदि शब्दों का प्रयोग वर्जित

Latehar Latest News Today

लातेहार : जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय, रांची एवं सचिव परिवहन विभाग, रांची के आदेशानुसार निजी वाहन पर किसी भी प्रकार का नेम प्लेट लगाकर घूमने वालों पर कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि वाहनों पर नेप प्लेट लगाने का प्रावधान सिर्फ विधायिका, न्यायपालिका या वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यालय एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी व पवर्त्तन पदाधिकारी को है।

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उन्होंने कहा कि वाहनों पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग विर्जित रहेगा। वहीं वाहनों पर किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई मोटरवाहन जिसपर बोर्ड या पट्टा लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो संबंधित वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे।

आगे उन्होने बताया कि सरकारी वाहनों में लगायें जाने वाले बोर्ड के रंग का निर्धारण किया गया है। जिसमें विधायिका के वाहनों पर हरा रंग का बोर्ड लगाया जाना है। इसके अलावा न्यायपालिका या वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यालय को लाल एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी या पवर्तन पदाधिकारी की वाहन में नीला रंग का बोर्ड लगाने का प्रावधान है। नियमों के विरूद्ध ऐसा करते पाये जाने पर वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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