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Sunday, May 5, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: अवैध खनन के दौरान जब्त वाहनों की नीलामी कर एक माह में एक करोड़ 4 लाख 51 हजार का राजस्व अर्जित, 9.18 लाख रुपये वसूला जुर्माना

उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने दी जानकारी

लातेहार : जिले में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर बुधवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी। जिले में अवैध खनन, कोयला एवं बालू के परिवहन एवं भण्डारण की गहन समीक्षा कर आवश्यक एवं उचित दिशा-निर्देश दिये गये।

अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने पिछली बैठक में अवैध कोयला, अवैध पत्थर, अवैध बालू उठाव की रोकथाम के लिये लिये गये निर्णय के बिन्दुवार अनुपालन की समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जिले में अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन नहीं हो इसे सुनिश्चित करें।

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एक करोड़ 4 लाख 51 हजार रुपये का राजस्व अर्जित

बैठक में जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.05.2023 से 12.06.2023 तक खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में 13 वाहनों को जब्त कर 05 प्राथमिकी दर्ज की गयी है और 9.18 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने अवैध वाहनों की जब्ती के बाद नीलामी कर एक करोड़ 4 लाख 51 हजार रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

औचक छापेमारी व सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से औचक छापेमारी कर जिले के भीतर अवैध खनन भण्डारण एवं परिवहन को रोकने में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा अनियमितता पाये जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के निर्देश

उपायुक्त ने सीसीएल सहित सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन नहीं होने दिया जाये। इसके लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों, एंट्री-एग्जिट प्वाइंट की निगरानी के अलावा कई अन्य आवश्यक और उचित दिशा-निर्देश दिया।

खनन क्षेत्र में बिना नंबर के वाहन का प्रयोग हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना

उपायुक्त ने सभी खनन कम्पनियों को निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में खनन क्षेत्र में या परिवहन में बिना नंबर के किसी भी वाहन का प्रयोग नहीं किया जायेगा अन्यथा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मानी जायेगी।

दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध खनन के खिलाफ किये गये कार्य से संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट समय पर जिला स्तर पर उपलब्ध करायें। उपायुक्त ने टास्क फोर्स द्वारा कोयला व बालू के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के संबंध में की गयी कार्रवाई की पूरी जानकारी ली। उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गएदिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में एक भी वाहन से अवैध खनन नहीं होने दिया जाये। इसके लिए उन्होंने दोषियों को पकडऩे के साथ ही उनके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारी

बैठक में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, डिप्टी डायरेक्टर पीटीआर ब्रजेश कांत जेना, उप विकास आयुक्त आलोक शिकारी कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष सिंह, जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार, सभी अंचल अधिकारी, कोल कंपनियों के अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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