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Monday, May 6, 2024
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लातेहार: सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 25 साल की कैद और जुर्माना

लातेहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत अमित कुमार ने चर्चित लोटो ग्राम गैंग रेप मामले में तीन आरोपियों को 25-25 साल की सजा का एलान किया है।

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार लातेहार सदर थाना क्षेत्र के लोटो गांव में 29 फरवरी 2020 को एक घटना घटी थी, जिसमें अपराधियों ने एक किशोरी को बाइक पर बैठा कर खेत में ले गये। वहां उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। लातेहार थाना कांड संख्या 41/2020 /1 मार्च 2020 आईपीसी धारा 342 376 डी 6 पोक्सो एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की गयी।

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पुलिस ने मामले को सत्य पाते हुए 26 अप्रैल 2020 को अदालत में जितेंद्र राम उर्फ छोटू चंद्रवंशी, अभय प्रजापति उर्फ लालू, करण प्रजापति उर्फ करण विद्यार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 342 376 डी एवं 4 6 8 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह अदालत में पेश किये गये। गवाहों ने पुष्टि की कि पीड़िता के साथ क्या हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री कुमार की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत आरोप साबित होने पर 25-25 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। आपको बता दें कि यह मामला साल 2020 के चर्चित मामलों में से एक था।

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