पलामू में दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति भीम कुमार उर्फ भीम राम को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के झरगड़ा निवासी भोला राम ने भीम कुमार उर्फ भीमराम व अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
इसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्त की पत्नी संजू देवी लगभग दो ढाई माह तक अपने ससुराल में ठीक से रही और इसके बाद अभियुक्त और उसका भाई सूरज तथा उसकी पत्नी शीला संजू से 50 हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मोटरसाइकिल और पैसे की मांग पूरी नहीं हुई तो अभियुक्तों ने संजू को प्रताड़ित करने लगे।
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संजू देवी ने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी तो मां अपने पुत्र अजय राम तथा ललिता के साथ संजू के ससुराल गये और इन लोगों के समक्ष भी संजू के साथ उसके पति ने मारपीट की। संजू की मां कौशल्या देवी ने अपने दामाद को 20 हजार रुपये दिये थे। शेष पैसे बाद में देने की बात कही। पैसे लेने के बाद दूसरे दिन 1.7.2021 को सूचना मिली कि उसकी बेटी जल गयी है तथा सदर अस्पताल में भर्ती है।
सूचक तथा परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल गये। इलाज के दौरान संजू देवी ने अपने पिता तथा माता को बताया था कि उसके पति भीम कुमार उर्फ भीम राम, शीला देवी तथा सूरज राम ने मिलकर उसे दहेज हेतु प्रताड़ित करते थे। पैसे नहीं मिलने के कारण जला दिये थे। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। वही अन्य अभियुक्त का विचारन अलग चल रहा है।
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