पलामू में दो मादक पदार्थ तस्करों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने दो ड्रग्स तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस मामले में सदर थाना के पूर्व प्रभारी कमलेश कुमार ने तीन लोग सतेंद्र सिंह, बबलू सिंह व हरजीत यादव के विरुद्ध नामज़द प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सदर थाना कांड संख्या 59/2021 दिनांक 14 सितम्बर 2021 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटांसिक एक्ट की धारा 15 व 22 के तहत मामला दर्ज है।
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अभियुक्तों पर आरोप था कि लाल रंग के ट्रैक्टर से डोडा लेकर जा रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व ट्रैक्टर से 41 बोरा डोड़ा बरामद हुआ था। नारकोटिक ड्रग्स एन्ड साइक्रोट्रोपिक सबस्टांसिक एक्ट की धारा 15 के तहत दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्त सतेन्द्र सिंह व बबलू सिंह को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस मामले में अभियोजन की तरफ से एनडीपीएस केस के स्पेशल पीपी अनुराग सिंह ने बहस की थी।
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