लातेहार: दहेज हत्या के आरोपी पति को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
लातेहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित पति को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
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अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार 5 अक्टूबर 2019 को राजेश सिंह ने अपनी पत्नी फुलमनी देवी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। उसकी हत्या के बाद उसके माता-पिता ने राजेश सिंह के खिलाफ मनिका थाना कांड संख्या 54/19 दर्ज कराया था। जिसका मुकदमा श्री कुमार के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 51/21 के तहत चल रहा था।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह कोर्ट में पेश किये गये। गवाहों का कहना था कि हत्या में राजेश सिंह शामिल था। इसके बाद अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई।
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