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Monday, May 6, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माना

लातेहार : पोक्सो की विशेष अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल में बंद तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया और फैसला सुनाया गया।

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पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि चंदवा थाना कांड संख्या 110/20 के तीन आरोपियों बाल किशोर उरांव, मोहन देव उरांव और मनीष महतो ने चंदवा की 15 वर्षीया पीड़िता को घर जाने से रोकने पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जब वह कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर जा रही थी तो तीनों आरोपियों ने उसे रास्ते से पकड़ लिया और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 डी और 4/6/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह कोर्ट में पेश किये गये। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी और 4/6/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

मालूम हो कि तीनों आरोपी साल 2020 से जेल में थे। POCSO कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक दास ने कहा कि इस फैसले से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिली है। उन्होंने इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलायी है।