Breaking :
||रांची: हरमू फल मंडी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी||पीएम मोदी पलामू, लोहरदगा और चाईबासा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित||गांडेय सीट से कल नामांकन दाखिल करेंगी कल्पना सोरेन, सास और ससुर का लिया आशीर्वाद||रांची में बर्ड फ्लू, दो डॉक्टर समेत छह संक्रमित, किया गया क्वारंटाइन||गुमला: सिसई थाने का मुंशी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार||गढ़वा: सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला विशुनपुरा BDO का शव, मानसिक रूप से थे परेशान||पलामू: माओवादी राजेन्द्र भुइयां समेत दो गिरफ्तार, भरठुआ बंदूक समेत अन्य सामान बरामद||रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज, 28 मार्च को कांग्रेस में हुए थे शामिल||चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पायेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका||लातेहार: लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने साझा की जानकारी, कहा…
Monday, April 29, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

झारखंड में नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त, राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

झारखंड नगर निकाय चुनाव – 2023

रांची : झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार द्वारा नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण के संबंध में विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार ने पिछले साल ही नगर पालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा नया कानून अधिसूचित किये जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगले अप्रैल-मई तक चुनाव होने की संभावना है।

नए नियमों के अनुसार अब राज्य सरकार संबंधित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष पद के लिए एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर सकेगी।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

पहले आरक्षण को रोटेशनल आधार पर लागू करने का नियम लागू था। पिछले साल नवंबर माह में राज्य सरकार ने आरक्षण के पुराने नियम के अनुसार चुनाव कराने की तैयारी की थी, लेकिन इस पर विवाद होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय विधेयक 2021 के आलोक में नवीन नियमों के अनुसार निर्वाचन हेतु प्रकाशित आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित क्षेत्र के अनेक नगर निकायों में एकल पदों पर जनजातीय समुदायों (एस0टी0) के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसे लेकर रांची समेत कई जगहों पर आदिवासी समाज के विरोध के स्वर उठने लगे।

इसी बीच इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड की जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठक हुई, जिसमें राय बनी कि बहुसंख्यक आदिवासी आबादी वाले अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी आरक्षण बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने संशोधन विधेयक को विधानसभा में पारित करवाकर राज्यपाल के पास भेज दिया गया था।

झारखंड नगर निकाय चुनाव – 2023