लातेहार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनायी 15 वर्ष की सजा, नशीला इंजेक्शन देकर कराया था गर्भपात
लातेहार : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अमित कुमार की अदालत ने पॉक्सो कांड संख्या 26/2016 की सुनवाई करते हुए आरोपी इमरान अंसारी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
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अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के मुताबिक, 5 मार्च 2016 को लातेहार थाना क्षेत्र निवासी इमरान अंसारी ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी करने का झांसा देता रहा। इस बीच नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गयी और वह इमरान अंसारी पर शादी करने का दबाव बनाती रही, लेकिन वह नहीं माना और झांसा देकर उसे पलामू ले गया। जहां नशीली सुई देकर उसका गर्भपात करा दिया गया। गर्भपात के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी और एक नवंबर 2016 को लातेहार थाना कांड संख्या 14/16 दर्ज करायी गयी।
कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी इमरान अंसारी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए 15 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी। जुर्माने की रकम नहीं देने पर कोर्ट ने 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 8 गवाह पेश किये।
Latehar Court News Today