झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, 2016 के बाद से क्यों नहीं ली गयी JTET की परीक्षा?
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड में 2016 से JTET की परीक्षा क्यों नहीं करायी गयी? अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जून तय की।
पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जेटेट परीक्षा से संबंधित हाईकोर्ट में दायर अन्य याचिकाओं को इस याचिका के साथ संलग्न कर सुनवाई करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता कुशल कुमार, विशाल कुमार उपस्थित हुए।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से राज्य सरकार को जेटेट परीक्षा जल्द कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि झारखंड में पिछले सात साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि जेटेट की तरह CTET को भी झारखंड में मान्यता दी जाये। क्योंकि, राज्य सरकार पिछले सात साल में जेटेट परीक्षा कराने में नाकाम रही है। ऐसे में CTET पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है।