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लातेहार: मनिका में पुलिस कर्मियों को मिला सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण, यातायात नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं

कौशल किशोर पांडेय/मनिका

दारू पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, सड़क सुरक्षा नियम पालन नहीं करने वाले जायेंगे जेल, बिना लाइसेंस और अंडर एज चालकों पर रहेगी नजर

लातेहार : मनिका थाना परिसर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग ने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया। मौके पर रोड सेफ्टी मैनेजर तनवीर आलम ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि आईआरएडी ऐप के माध्यम से पुलिस वाहन चालकों का डेटाबेस मोबाइल से डाल सकेंगे।

उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों का मशीन जांच के बाद दोषी पाये जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को कैसे जांच करना है उसकी प्रक्रिया बतायी गयी।

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वहीं उन्होंने कहा कि ट्रिपल लोडिंग में पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना, बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना, बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि अंडर एज चालको से 10000 रुपए जुर्माना की वसूली की जायेगी। जबकि वाहन चलाने वक्त मोबाइल से बात करने वाले चालक पर 1000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

मौके पर प्रशिक्षक के रूप में डीआरएम अजीत कुमार तिवारी, आर ई ए ऋषि राज, इंस्पेक्टर सह प्रभारी थाना प्रभारी बबलू कुमार, हेरहंज थाना प्रभारी शुभम कुमार, एसआई राजकुमार तिग्गा, एसआई गौतम कुमार, एसआई प्रदीप कुमार राय, एसआई मिथलेश कुमार, एएसआई रामप्रताप सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित थे।

Latehar Manika News Today